रामपुर: नसीर खां सहित पांच आरोपियों के फिर जारी हुए जमानती वारंट, सीजेएम कोर्ट में चल रही तारीखें

रामपुर, अमृत विचार। शत्रु संपत्ति के मामले की सुनवाई सीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को चमरौआ विधायक नसीर खां सहित सात लोगों को कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने नसीर खां, जिया उर रहमान, मुश्ताक अहमद, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी,डीसीबी के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम के कोई पेश नही हुए। जिस कारण से उनको फिर से जमानती वारंट जारी किए हैं। जबकि आजम खां की बहन निगहत अखलाक और बेटे अदीब आजम को पुन: सम्मन जारी किए गए हैं। इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी।
बताते चलें कि सपा शासनकाल में आजम खां ने जौहर विश्व विद्यालय का निर्माण कराते समय शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेकर निर्माण करा लिया था। सपा सरकार जाने के बाद सूबे में आई भाजपा सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जिसमे आजम खां सहित काफी लोगों पर मुकदमें दर्ज हुए थे। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई सीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
इस मामले में कई लोग तारीख पर नहीं आए रहे थे। जिस कारण कोर्ट ने पिछली तारीखों को चमरौआ के विधायक नसीर खां, आजम खां की बहन निगहत अखलाक,आजम खां का बेटा अदीब आजम, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी (मौजूदा नाम जितेंद्र त्यागी) सहित सात लोगों को कोर्ट ने सम्मन जारी किए थे, लेकिन आज कोई भी आरोपी फिर से नहीं आया। जिसके बाद कोर्ट ने नसीर खां, जिया उर रहमान, मुश्ताक अहमद, सैयद वसीम रिजवी सलीम कासिम के जमानती वारंट जारी किए हैं।
जबकि निगहत अखलाक और अदीब आजम को पुन: सम्मन जारी किए गए हैं। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया शत्रु संपत्ति के मामले में पांच को जमानती वारंट जारी किए हैं। कोई आज भी नही आया। अब 23 मार्च को सुनवाई होना है। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम ने स्वार में भड़काऊ भाषण दिया था। जिसमे मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वादी ने गवाही दी। इसके अलावा निर्वाचन कार्यालय में गलत प्रमाण पत्र लगाने के मामले में वादी की गवाही हुई। जिसमे 29 मार्च को सुनवाई होना है।
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