मुरादाबाद: आजम खां की स्टे अपील पर अब 13 मार्च को होगी सुनवाई

छजलैट मामले में कोर्ट ने आजम खां व अब्दुल्ला को सुनाई है दो साल की सजा

मुरादाबाद: आजम खां की स्टे अपील पर अब 13 मार्च को होगी सुनवाई

मुरादाबाद, अमृत विचार। बुधवार को आजम खां द्वारा दाखिल किए गए स्टे प्रार्थना पत्र पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई। अब इस मामले में फैसले के लिए कोर्ट ने 13 मार्च की तिथि निर्धारित की है। जबकि अब्दुल्ला की अपील पर कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करेगी।

पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने छजलैट प्रकरण में दो साल की सजा सुनाने के साथ ही 3-3,000 का जुर्माना लगाया था। दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और जनता को उकसा कर मार्ग अवरुद्ध के आरोप में 2008 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

बता दें कि वर्ष 2008 में आजम खां परिवार के साथ मुजफ्फरनगर किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, इसी बीच छजलैट थाने के पास उनकी गाड़ी को रोककर चेक किया गया। जिसके बाद आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ छजलैट में ही धरने पर बैठ गए थे। सूचना पर पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नूरपुर विधायक नईम ऊल हसन, नगीना के मनोज पारस, अमरोहा विधायक महबूब अली, सपा नेता राजेश यादव और डीपी यादव भी मौके पर पहुंच गए थे। जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और जनता को उकसा कर मार्ग अवरुद्ध के मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 3-3,000 रुपये का जुर्माना किया था। इसमें आजम व अब्दुल्ला को जमानत भी मिल गई थी। बाद में अब्दुल्ला आजम की ओर से उनके अधिवक्ता शाहनवाज सिब्तैन ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में स्टे प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत किया।

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मुकदमे में शासन स्तर से विशेष रूप से लखनऊ से विशेष अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने आकर बहस की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को आजम अब्दुल्ला के स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया हैं था। बुधवार को आजम खां द्वारा दाखिल किए गए स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 मार्च की तिथि नियत की है। वहीं अब्दुल्ला आजम के द्वारा दाखिल की गई अपील में सुनवाई के लिए 15 मार्च लगा दी है।

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