बरेली: 13 थोक पटाखा व्यापारियों को बड़ी राहत, मिनी बाईपास और सौ फुटा से नहीं हटेंगी दुकानें
राकेश शर्मा, बरेली, अमृत विचार। 13 थोक पटाखा व्यापारियों को जिलाधिकारी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब मिनी बाईपास और सौ फुटा रोड से अपनी दुकानें हटानी नहीं पड़ेंगी। जो लाइसेंस निरस्त हुए थे, वह तीन माह के लिए पहले ही बहाल हुए थे। अब जिलाधिकारी कोर्ट से 13 लाइसेंस के नवीनीकरण के आदेश जारी कर दिए गए।
जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने सभी पहलुओं का अवलोकन करने के बाद 16 फरवरी को अहम फैसला सुनाया था। इस आदेश से व्यापारियों की रोजी-रोटी छिनने से बच गई। अपने कारोबार को बचाने के लिए व्यापारियों ने हाईकोर्ट से लेकर मंडलायुक्त कोर्ट में भी मजबूत पैरवी की थी। हाईकोर्ट इलाहाबाद के दखल पर मंडलायुक्त ने पिछली दिवाली पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी थी। बता दें कि 27 अक्टूबर 2021 को जिला प्रशासन ने सीएफओ और पुलिस की आख्या पर सौ फुटा और मिनी बाईपास की 20 पटाखा दुकानों के थोक लाइसेंस आबादी के बीच में होने पर निरस्त कर दिए गए थे।
इन कारोबारियों के लाइसेंस के नवीनीकरण के आदेश
ज्ञान सिंह कुर्मांचल नगर (केतन ट्रेडर्स), शालिनी सिंह सौ फुटा रोड (हितैशी ट्रेडर्स), गुरुप्रीत सिंह रेजीडेंसी गार्डन (सिंह ट्रेडर्स), कंवलप्रीत सिंह मॉडल टाउन निकट हरि मंदिर (साहिब ट्रेडर्स), तजेंद्र पाल सिंह मॉडल टाउन हरि मंदिर (खालसा ट्रेडर्स), आकांक्षा सिंघल दुर्गा नगर फेस प्रथम (महाकालेश्वर ट्रेडर्स), परविंदर सिंह मॉडल टाउन (परविंदर ट्रेडर्स), अमरीश कुमार ईस्ट हजियापुर (अम्बे स्टोर), सन्नी कपूर मॉडल टाउन स्टेडियम रोड (कपूर एंड संस), पुष्पेंद्र नाथ गुप्ता वीरसावरकरनगर (गुप्ता ट्रेडर्स), सतीश कुमार भसीन राजेंद्र नगर (भसीन ट्रेडर्स), पारस सूद बड़ा बाजार (सूद जी ट्रेडर्स), कामरान नूरैन फूलवालान थाना किला (नवरंग ट्रेडर्स)।
पूर्व विधायक के बेटे समेत छह के मामले में 27 को हो सकती है सुनवाई
पूर्व विधायक केसर सिंह के पुत्र विशाल गंगवार की सौ फुटा रोड स्थित विशाल भाई पटाखे वाले के नाम की दुकान पर निर्णय अभी नहीं हुआ है। अंकुश पावा अंबिका बिहार वीर सावरकर नगर सौ फुटा रोड (हरदेश ट्रेडर्स), मुकेश सिंघल बीडीए शॉपिंग काम्प्लेक्स नैनीताल रोड (सिंघल ट्रेडर्स), प्रतीक शर्मा राजेंद्र नगर (शर्मा जी ट्रेडर्स), रेशमा शाहबाद (मिलन ट्रेडर्स), सौरभ बाबू मोहल्ला जकराती (पटवा ट्रेडर्स) के मामले में भी सुनवाई जारी है। उपरोक्त व्यापारियों के मामलों में 27 फरवरी को सुनवाई होने की चर्चा है। पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर इनकी किस्मत का फैसला होगा।
पिछले साल मंडलायुक्त कोर्ट ने तीन माह में निस्तारित के दिए थे आदेश
तत्कालीन मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने 29 सितंबर 2022 को यह आदेश दिया था कि डीएम की ओर से 27 अक्टूबर 2021 को पारित आपेक्षित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर प्रदान करें। विलंबतम तीन माह में प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद मामला जिलाधिकारी की कोर्ट में आ गया था। फायर और पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद सभी साक्ष्यों को सुनकर 16 फरवरी को जिलाधिकारी ने आदेश सुनाया।
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