मथुरा में दोहरे हत्याकांड मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास 

मथुरा में दोहरे हत्याकांड मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास 

मथुरा। मथुरा जिले की एक अदालत ने नौ वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में 11 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि नौहझील थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव में वर्ष 2014 में आपसी विवाद को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान समेत 11 लोगों ने रामकिशन और महेश नामक युवकों की हत्या कर दी थी। 

परिजन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) हरेंद्र प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को सभी 11 आरोपियों को पूर्व ग्राम प्रधान संकट, कर्मवीर, अमित, प्रताप, रंधीर, सियाराम, राधेश्याम, सुरेश, केशव, रामू और श्याम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 33-33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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