प्रयागराज : सपा सांसद रुचि वीरा की याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई सुनिश्चित
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा की याचिका पर होने वाली सुनवाई टल गई है। बुधवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई। सांसद के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में 8 अप्रैल 2024 को पुलिस स्टेशन नागफनी, मुरादाबाद में आईपीसी की धारा 188 और 171 एच के तहत नगर निगम के अवर अभियंता शिवमोहन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
मालूम हो कि शिवमोहन लोकसभा चुनाव में बतौर मजिस्ट्रेट एफएसटी थर्ड बनाए गए थे। वर्तमान मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए रुचि वीरा ने हाई कोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दाखिल की थी। सांसद के अलावा कांग्रेस नेता असद मौलाई, खुर्शीद अनवर, नदीम और नईम के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप के अनुसार प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में 8 अप्रैल 2024 की रात कांग्रेस नेता असद मौलाई के घर पर बिना अनुमति एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 50- 60 लोग शामिल हुए थे।
बिना अनुमति के लोकसभा चुनाव में जनसभा को प्रचार करने के कारण प्राथमिकी दर्ज हुई।अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 28 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है और इसी मामले को एसीजेएम, मुरादाबाद कोर्ट में 29 अप्रैल को सुना जाएगा।
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