बदायूं में बेटिकट पर एआरएम निलंबित हुए तो बरेली में क्यों बचाए जा रहे अधिकारी

बदायूं में बेटिकट पर एआरएम निलंबित हुए तो बरेली में क्यों बचाए जा रहे अधिकारी

आसिफ अंसारी, बरेली, अमृत विचार। बदायूं में बिना टिकट सवारी मिलने पर शासन स्तर से कड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें एमडी ने बदायूं डिपो के एआरएम को निलंबित कर दिया था, लेकिन रुहेलखंड डिपो में लगातार तीन साल से बिना टिकट यात्री पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन परिचालकों पर ही कार्रवाई कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

हल्द्वानी से बरेली के बीच चलने वाली रुहेलखंड डिपो की बस का परिचालक सत्यपाल यात्रियों से किराया लेकर उन्हें टिकट नहीं देता था। जांच के लिए शुक्रवार को एक टीम भोजीपुरा पहुंची। नैनीताल रोड पर जादौंपुर कस्बे के पास बस आती दिखाई दी। सहायक यातायात निरीक्षक ज्ञानचंद और दिसिल सिंह राणा ने बस चेक की तो उसमें 22 यात्री थे, उनमें से सिर्फ एक का टिकट बनाया गया था। दो दिव्यांगों की प्रविष्टि मार्ग पत्र पर नहीं की गई थी।

परिचालक ने प्रति यात्री से 160 रुपये वसूले थे। ऐसे 19 यात्री थे। इसलिए टीम ने प्रति यात्री 660 रुपये जुर्माना लगाकर 12540 रुपये वसूले। जिसके बाद परिचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं, उससे पहले बदायूं डिपो की बस लेकर दिल्ली जा रहे बस चालक- परिचालक की रास्ते में चेकिंग के दौरान बरेली रोडवेज के यातायात निरीक्षक के बीच विवाद हो गया था। मामला शासन तक पहुंचने पर लापरवाही और अनियमितता के आरोप में एआरएम को निलंबित कर दिया गया। परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार ने यह कार्रवाई की थी, लेकिन रुहेलखंड डिपो में बिना टिकट के मामले आने के बाद भी सिर्फ परिचालकों पर कार्रवाई करके पल्ला झाड़ लिया जाता है।

रुहेलखंड डिपो के बिना टिकट के मामले
तारीख             यात्री/भार बिना टिकट
6 जून 2021             3 यात्री
24 जून                    3 यात्री
5 अगस्त                  3 यात्री
2 अक्टूबर           300 किलोग्राम
4 अक्टूबर           8 यात्री (परिचालक की सेवा समाप्त)
27 अक्टूबर         3 यात्री
17 दिसंबर          3 यात्री
18 फरवरी 2022  3 यात्री
19 मार्च              4 यात्री
14 अप्रैल            20 यात्री (परिचालक की सेवा समाप्त)
16 अप्रैल            9 यात्री (परिचालक की सेवा समाप्त)
20 अक्टूबर       350 किलोग्राम
2 नवंबर            3 यात्री
7 नवंबर           2 यात्री और किलोग्राम वजन
16 नवंबर         4 यात्री
6 फरवरी 2023 300 किलोग्राम

मुख्यालय के आदेशानुसार पांच या उससे अधिक बिना टिकट सवारी होने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाती है। इससे कम सवारी होने पर दोष-गुण के आधार पर वेतन कटौती की कार्रवाई की जाती है। रुहेलखंड डिपो में बिना टिकट का कोई मामला लंबित नहीं है।- राजेश कुमार, एआरएम रुहेलखंड डिपो

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