रामपुर: अस्पताल संचालक की पत्नी से छेड़खानी और लूटपाट करने में 18 फंसे, जांच शुरू
रामपुर, अमृत विचार। अस्पताल में घुसकर महिला से छेड़खानी और लूटपाट के साथ मरीजों और स्टाफ के साथ मारपीट करने के मामले में गंज पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 18 लोगों को नामजद करते हुए करीब आठ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच में जुट गई है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति का कहना है कि वह एक समाज सेवी होने के साथ एक ट्रस्ट का चेयरमैन था। जहां वह लोगों की सेवा करते थे। उन्होंने एक अस्पताल बनाकर उसको चलाने का निर्णय लिया था। जिसको चलाने के लिए एक भूमि की आवश्यकता थी। इस बीच पता चला कि साधना सिंह का एक प्लाट है जिसको वह बेचना चाहती हैं। बाद में सौदा तय होने के बाद 28 अगस्त 2020 को पचास लाख रुपये में सौदा होने के बाद बैनामा करा लिया था। उसके बाद वहां पर अस्पताल चालू कर दिया था।
इस बीच जमीन बेचने वाली साधना सिंह की नियत खराब हो गई। जहां उसने पीड़ित से पैसे वसूलने शुरूकर दिए। बाद में महिला ने आठ नबंवर 2021 को एक झूठा मुकदमा दुष्कर्म का दर्ज कराया। आठ जनवरी 2022 को उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। उसके बाद आरोपियों ने अस्पताल पर कब्जा करने की योजना बनाकर 9 अप्रैल 2022 को रात करीब साढ़े आठ बजे उसकी पत्नी और अन्य लोग अस्पताल में मौजूद थे। तभी आरोपी पुलिसकर्मियों के साथ हथियारों से लैस होकर अस्पताल में घुस गए।
उसकी पत्नी से छेड़खानी करते हुए वहां पर रखे छह लाख रुपये नकद करीब एक करोड़ तीस लाख रुपये का सामान ले गए। इस दौरान मरीजों के साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने इस बारे में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जब पीड़ित जेल से जमानत पर आया, तो सारा मामला बताया गया। बाद में उसने कोर्ट की शरण ली।
कोर्ट के आदेश पर गंज पुलिस ने आरोपी साधना सिंह, सोनी, चमन, शिवकुमार, राजकुमार, उमेंद्रपाल सिंह, अफ्फान कादरी, सर्वराज सिंह, बाबू ठाकुर, हर्षित, बाबू शेख अब्दुल हसन, नूर हसन, अली हसन, कयूम, इसफान अली, कामरान, राशिद और आठ अज्ञात के खिलाफ 395, 397, 354 ख, 448, 504, 323, 120 बी धाराओं में दर्ज कर किया गया है। जिसमें कुछ पुलिस कर्मी भी बताए जाते हैं।
यह भी पढ़ें- रामपुर: फुकी बन्दूकों, छुटे कारतूसों से कांग्रेस खेल रही हिट एण्ड रन का खेल- नकवी