बजट में नई कर व्यवस्था चुनने का प्रोत्साहन, सात लाख तक व्यक्तिगत आय कर से मुक्त
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में वेतनभोगी कर्मचारियों को लुभावने वाले प्रावधान के तहत नयी कर व्यवस्था में सात लाख वार्षिक आय को आयकर से पूरी तरह मुक्त किया है। पुरानी व्यवस्था में तीन लाख की आय को कर मुक्त रखा गया है। सीतारमण ने आयकर की स्लैब की संख्या को भी पांच करने की घोषणा की जिसके तहत शून्य से तीन लाख की आय स्लैब पर कोई कर नहीं लगेगा, तीन से छह लाख तक कर की दर पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख रुपए तक 10 प्रतिशत, नौ से 12 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रुपए वार्षिक आय के स्लैब पर 20 प्रतिशत आयकर लगाया जाएगा। इसके अलावा 15 लाख से ऊपर वार्षिक आय तीस प्रतिशत के कर के दायरे में आयेगी।
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वित्त मंत्री ने नयी कर व्यवस्था को आम कर दाताओं के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है ताकि पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नयी व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मोटी आय वाले कर दाताओं पर अधिकतम प्रभावी कर की दर 42.7 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत कर दी गयी है। सीतारमण ने दीर्घावधि कर की दरें नहीं बढ़ाई है जिससे शेयर बाजारों में उत्साह देखा गया और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक कारोबार के दौरान करीब एक हजार अंक उछल गया था। अग्निवीरों के लिए कोष को तिहरी छूट देने की घोषणा की गयी है। अग्निवीर कोष में निवेश, निवेश पर आय और निवेश की निकासी के समय तीनों चरणों में कर छूट दी जाएगी।
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