सड़कों से गायों को हटाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करें: दिल्ली HC

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों से गायों को हटाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखें। अदालत ने यह उल्लेख किया कि इस समस्या पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कहा कि सड़कों पर गायों की मौजूदगी के सिलसिले में एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि इस विषय पर यदि पहले के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा, तो अवमानना कार्रवाई के लिए एक याचिका दायर की जाए, ना कि एक नयी जनहित याचिका। पीठ में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि एमसीडी गायों को गौशाला भेजने सहित उपयुक्त कार्रवाई कर रहा है तथा स्थिति की हर महीने समीक्षा कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि अवैध डेयरी को नोटिस जारी किये गये हैं। याचिकाकर्ता फराज खान ने दलील दी है कि सड़कों पर गायों की मौजूदगी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वाहन चालकों को इससे दिक्कत होती है तथा यहां तक कि यातायात अवरूद्ध हो जाता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं।
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