रामनगर: डकैती के मामले में पांच अभियुक्तों को सात साल की सजा

रामनगर: डकैती के मामले में पांच अभियुक्तों को सात साल की सजा

रामनगर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश सयन सिंह रावत ने पांच अभियुक्तों को डकैती के मामले में 7-7 साल कैद और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हरिद्वार निवासी टैक्सी चालक नारायण सिंह पुत्र बहादुर सिंह 24 अप्रैल 2021 को हरिद्वार कचहरी के पास से पांच युवकों को आर्टिका कार यूके08-टीए7527 से लेकर नैनीताल बुकिंग पर गया था।

कालाढूंगी में कार सवार युवकों ने लघुशंका का बहाना बनाकर चालक नारायण सिंह से तमंचे के बल पर पर्स, मोबाइल और कार लूट ली थी। आरोपी कार को हल्द्वानी लेकर पहुंचे और तिकोनिया चौराहे के पास एक होटल में ठहर गए थे। नारायण ने इसकी रिपोर्ट थाना कालाढूंगी में दर्ज कराई थी।

पुलिस की जांच के अनुसार, नारायण को कार की बुकिंग हरिद्वार निवासी ट्रैवल्स कंपनी संचालक महेंद्र सिंह ने दी थी। कार में जीपीएस लगा था। महेंद्र सिंह ने टैक्सी बुक कराने वाले व्यक्ति की आईडी पुलिस को सौंपी थी। पुलिस जीपीएस की लोकेशन लेकर हल्द्वानी पहुंची। पुलिस ने चालक को साथ लेकर तिकोनिया चौराहे के आसपास के होटलों में छानबीन की तो एक होटल में उस नाम के व्यक्ति की आईडी बुकिंग रजिस्टर में मिल गई। इस पर पुलिस ने पांचों आरोपियों को होटल से गिरफ्तार कर चालक से लूटे गए रुपये, कार की चाबी व कार बरामद कर ली।

मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह बोहरा ने 11 गवाह व बचाव पक्ष ने 3 गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने इस मामले में टेक चंद, सोनू व अरविंद निवासी मुरादाबाद, रंजीत निवासी रामपुर व अचिन सागर निवासी संभल को सजा सुनाई। अभियुक्त गिरफ्तारी के समय से ही जेल में थे।