गोंडा :  हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना

गोंडा :  हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना

अमृत विचार, गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए हत्या के एक मामले में आरोपित किए गए शख्स को अदालत में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथी उस पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसदा पुरवा गांव के रहने वाले सुरेंद्र चौहान के खिलाफ वर्ष 2019 में हत्या का केस दर्ज किया गया था। आरोपित सुरेंद्र को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल रुदल शर्मा की तरफ से इस मामले की सशक्त व प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप एएसजे/एफटीसीआई की कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र चौहान को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है।

यह भी पढ़ें:-गोंडा : इलेक्ट्रिक गोदाम से लाखों रुपये के कॉपर वायर चोरी