अयोध्या : 15 दिनों में परमिट का करा लें नवीनीकरण, नहीं तो होंगे निरस्त

अयोध्या : 15 दिनों में परमिट का करा लें नवीनीकरण, नहीं तो होंगे निरस्त

अमृत विचार,अयोध्या। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में नोटिस के बावजूद नेशनल परमिट का नवीनीकरण न कराने वाले वाहन मालिकों को 15 दिन को मोहलत दी गई है। अधिकार पत्र का तय समय में नवीनीकरण न कराने पर इसे निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं मानकों के मुताबिक वाहनों में सीएनजी किट लगाने का जिम्मा बाराबंकी की फर्म को देने का निर्णय लिया गया है। 

मंगलवार को आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में आयोजित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अधीन भार वाहनों के परमिट (नेशनल परमिट) के लिये अधिकार पत्र समाप्ति के पश्चात परमिट का नवीनीकरण कराने के मामले पर विचार किया गया।

प्राधिकरण के सचिव संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परमिट नवीनीकरण के लंबित कुल 152 मामलों में नोटिस के बाद  60 परमिट धारकों ने नवीनीकरण करा लिया है लेकिन अभी 92 प्रकरण लंबित हैं। प्राधिकरण अध्यक्ष मंडलायुक्त गौरव दयाल ने सभी लंबित प्रकरणों से जुड़े वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपने अधिकार पत्र का नवीनीकरण कराने को कहा। ऐसा न करने पर उनका परमिट स्वतः समाप्त हो जायेगा।

वहीं बोर्ड ने भारत सरकार से अधिकृत टेस्टिंग एजेंन्सियों की ओर से अनुमोदित मॉडल बेस व वैरिएण्ट के वाहनों में सीएनजी किट की फिटिंग के लिए कारवाह रेट्रोफिटिंग एण्ड वॉशिंग सेन्टर,बाराबंकी को अनुमोदन प्रदान किया है। 

प्राधिकरण बोर्ड ने चार माह के दौरान अगस्त से 30 नवम्बर 2022 तक किए गए कार्यों, मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 72 व उ.प्र. मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-124 के तहत हुई  कार्यवाही का अवलोकन किया और बोर्ड ने अनुमोदन किया। बैठक में प्राधिकरण सदस्य जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) लखनऊ, सचिव व सम्भागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह उपस्थित रहे।

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