Stampede Case: शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार 

Stampede Case: शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में एक कंबल वितरण कार्यक्रम में मची भगदड़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। 

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बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ से कहा कि वह मामले में प्राथमिकी दर्ज करने पर पूर्ण रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में बदलाव का अनुरोध कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि उक्त आदेश पारित करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इसमें संशोधन के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। 

पीठ ने इस स्तर पर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे। इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। पुलिस के मुताबिक, पश्चिम बर्धमान जिले में कंबल वितरण कार्यक्रम में बुधवार को भगदड़ मचने से तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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