बरेली: 31 के बाद बिना सीसीआईएम प्रशिक्षण नहीं बेच पाएंगे खाद और बीज
बरेली, अमृत विचार। खाद-बीज और कीटनाशक की बिक्री करने के लिए अब सीसीआईएम ( सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट फाॅर इंसेक्टिसाइड डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स) का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। जो विक्रेता यह प्रशिक्षण नहीं लेंगे उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके बाद की जानकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी अर्चना प्रकाश ने दी। दिसंबर के अंत तक विक्रेताओं को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि कृषि रक्षा रसायनों के थोक व फुटकर विक्रेताओं को कृषि स्नातक अथवा बायोकेमिस्ट्री, बायोटैक्नोलॉजी, लाइफ साइंस में स्नातक अथवा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान में अर्हता होना शासन ने अनिवार्य कर दिया है। पहले कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले खाद बीज और कीटनाशक दवाओं की बिक्री के लिए किसी तरह की डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे में 10 वीं या 12 वीं पास लोग लाइसेंस बनवाकर दुकान चलाते रहे थे। इन विक्रेताओं के लिए सरकार ने 12 सप्ताह का सीसीआईएम प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है।
प्रशिक्षण का प्रमाण न होने पर 31 दिसंबर 2022 को लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट द्वारा यह कोर्स संचालित किया जाता है। जो लाइसेंस धारक 25 दिसंबर तक प्रशिक्षण संबंधी औपचारिकता पूरी नहीं करेंगे उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय बरेली से संपर्क किया जा सकता है।
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