धनशोधन मामला: ED ने IAS officer की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

 धनशोधन मामला: ED ने IAS officer की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति धनशोधन रोकथाम कानून के तहत कुर्क की है। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इन संपत्ति में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और रांची में दो भूखंड शामिल हैं। ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया है।

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सिंघल 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी हैं और उन्हें मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उनके परिसरों के अलावा उनके कारोबारी पति और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के यहां भी छापे मारे थे। बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

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