इटावा : बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में उम्रकैद

कोर्ट ने डेढ लाख का जुर्माना भी लगाया, अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास

इटावा : बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में उम्रकैद

तीन साल पूर्व नौ साल की बच्ची से रेप के बाद की गई थी हत्या

अमृत विचार, इटावा। अपर जनपद न्यायाधीश ट्राइंग रेप केसिस एंड पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने तीन साल पुराने नौ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

इसके अलावा कोर्ट ने उस पर डेढ लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। कोर्ट नेयह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से आधी रकम पीडिता के परिवारी जनों को दो जाएगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार ‌शुक्ला ने बताया कि जसवंत नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची के परिवार मे 7 नवम्बर 2019 को शादी का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें डीजे लगाया गया था जहां पर परिवार के अलावा रिश्तेदारों के बच्चे भी डांस कर रहे थे। नौ साल की बच्ची भी अन्य लोगों के साथ डीजे देख रही थी। साढे आठ बजे के करीब डीजे बंद हो गया। सभी लोग घर चले गए लेकिन नौ साल की बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों को चिंता हुई।

परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो कुछ लोगों ने बताया कि अपने रिश्तेदारी में आया एक युवक बच्ची को लेकर गांव के बाहर ले जा रहा था। परिवार के लोगों ने उसी दिशा में खोजवीन की। परिवार के लोग गांव के कुछ दूरी पर बन रहे एक निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे तो लोगों की आने की भनक लगने पर युवक सचिन पुत्र राकेश कुमार निवासी घटिया अजमत अली कोतवाली सदर वहां से भाग निकला।

लोगों ने उसे पकडने का प्रयास किया लेकिन सफलता नही मिली। परिवार के लोगों ने देखा कि बच्ची मृत अवस्था में पडी है। परिवार के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम को भेजा। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सचिन के खिलाफ रेप हत्या व पॉक्सो एक्टकी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने सचिन के खिलाफ हत्या रेप व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में दाखिल कर दिए।

मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश ट्राइंग रेप केसिस एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी व अजीत सिंह तोमर के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना । कोर्ट ने कहा कि बच्ची ने दुनियां को ढंग से नही देखा और न ही वह अपना कोई प्राकृतिक जीवन जी सकी।

वह प्रतिरोध भी नही कर सकी होगी। इस तरह की घटना जघन्तम श्रेणी में आता है। इस कारण दोषी को हत्या रेप व पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने उस पर डेढ लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दोसाल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। जुर्माने की राशि में आधी राशि पीडिता के पिता को दी जाएगी।

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