पीलीभीत: नैनीताल एक्सप्रेस में महिला का पर्स चुराने का मामला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

पीलीभीत: नैनीताल एक्सप्रेस में महिला का पर्स चुराने का मामला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

पीलीभीत, अमृत विचार। छह साल पहले नैनीताल एक्सप्रेस में पति के साथ सफर कर रही महिला यात्री का पर्स चोरी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी ने अभियुक्त को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। राज्य …

पीलीभीत, अमृत विचार। छह साल पहले नैनीताल एक्सप्रेस में पति के साथ सफर कर रही महिला यात्री का पर्स चोरी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी ने अभियुक्त को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी जगदीश प्रसाद वर्मा ने की।

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अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी निर्मला सिंह के साथ 26 अप्रैल 2016 को नैनीताल एक्सप्रेस ट्रेन में टनकपुर से ऐशबाग तक जाने के लिए सवार हुए थे। ट्रेन जैसे ही पूरनपुर रेलवे स्टेशन से चली उसके करीब एक किलोमीटर आगे जाकर रुक गई। खिड़की से हाथ डालकर दो चोर उनकी पत्नी का पर्स लेकर भा गगए। पर्स के भीतर 20 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, एक मोबाइल, एटीएम कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि था।

अंधेरे होने और ट्रेन चल देने की वजह से वह न तो आरोपियों का पीछा कर सके, न ही पूरनपुर स्टेशन पर घटना की सूचना दे सके। यात्रा समाप्त कर सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरे और घटना की सूचना लखनऊ जीआरपी थाने में दी गई। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर जीआरपी ने विवेचना की। जिसके बाद घटना का खुलासा किया गया।

विवेचना पूरी करके आरोप पत्र अभियुक्त पूरनपुर के मोहल्ला रजागंज के निवासी अमजद हुसैन उर्फ गुड्डू पुत्र सरदार हुसैन न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी समेत पांच गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त अमजद हुसैन को दोषी पाते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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