कन्नौज: एससी एसटी एक्ट व मारपीट के मामले में दो आरोपियों को तीन साल की सजा

कन्नौज: एससी एसटी एक्ट व मारपीट के मामले में दो आरोपियों को तीन साल की सजा

कन्नौज। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने एससीएसटी एक्ट व मारपीट में दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल की सजा व 5500-5500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडे ने प्रकरण की जानकारी …

कन्नौज। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने एससीएसटी एक्ट व मारपीट में दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल की सजा व 5500-5500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि मन्नीलाल निवासी तहापुर थाना तालग्राम ने 24 अगस्त 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति जाटव जाति का व्यक्ति है। उसकी पत्नी 23 अगस्त को रात 10.20 बजे सड़क किनारे शौच के लिए गए थी। उसके साथ उसकी चाची श्यामा देवी पत्नी स्व. भारत सिंह थी।

आरोपियों ब्रजकिशोर पुत्र हरी कुर्मी तथा श्याम सिंह पुत्र रामप्रकाश कुर्मी ने पत्नी विजय देवी को चाकू व लात घूंसों से मारापीटी जिससे उसे काफी चोट आई। पत्नी व चाची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह व उसका भतीजा प्रमोद व गांव के काफी लोग पहुंच गए। इस पर आरोपी गालियां देते हुए भाग गए। मामले में विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और सुनवाई चली।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने ब्रजकिशोर व श्याम सिंह को धारा 323/34 में छह माह की जेल व 500 रुपये जुर्माना, धारा 324/34 में दो वर्ष का कठोर कारावास व 3000 रुपये जुर्माना, धारा-3 (द) एससी एसटी एक्ट के अपराध में तीन-तीन साल की जेल व दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छब माह की जेल और भुगतने का आदेश दिया है।

मिलावटी शराब बेंचने में आरोपी को पांच साल की जेल

अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद ने मिलावटी शराब बेंचने व बनाने के मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए पांच साल की की जेल तथा 5500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

मामले में अभियोजन की तरफ से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि 5 अगस्त 2016 को चौकी इंचार्ज प्रेमपुर दीपक कुमार ने छिबरामऊ में भूरा उर्फ घनश्याम पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम घिलोई थाना छिबरामऊ पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने गश्त के दौरान आरोपी को 60 लीटर नाजायज अपमिश्रित शराब व एक किलो यूरिया खाद सहित अपमिश्रित शराब बनाते पकड़ा गया।

मामले में अभियुक्त से बरामद अपमिश्रित शराब व यूरिया के नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में अभियुक्त के पास से बरामद शराब में बरामद यूरिया के अंश पाए गए। राज्य सरकार की ओर से बाजार में बिक्री हेतु अनुमोदित शराब से बरामद शराब भिन्न पाई गई। मामले में अभियोजन की ओर से बादी समेत कुल पांच साक्षी परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा व जुर्माने से दंडित किया।

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