रामपुर : सजा के खिलाफ नवेद मियां ने दायर की जिला न्यायालय में अपील

रामपुर : सजा के खिलाफ नवेद मियां ने दायर की जिला न्यायालय में अपील

रामपुर, अमृत विचार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने जिला न्यायालय में अपील दायर कर दी है। उन्हें एक अगस्त को इस मामले में तीन माह के कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा …

रामपुर, अमृत विचार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने जिला न्यायालय में अपील दायर कर दी है। उन्हें एक अगस्त को इस मामले में तीन माह के कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी।

पूर्व मंत्री नवेद मियां बुधवार को अपने अधिवक्ता संदीप सक्सेना के साथ जिला न्यायालय पहुंचे और जिला जज के समक्ष अपील दायर की, जिसमें 2015 में अजीमनगर थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई है। यह एनसीआर धारा 171 (च) और 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई थी।

इस मामले में एक सप्ताह पूर्व फैसला आया था, जिसमें नवेद मियां को दोषी ठहराते हुए तीन माह के कारवास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। पूर्व मंत्री के पीआरओ काशिफ खां ने बताया कि अधिवक्ता संदीप सक्सेना के माध्यम से जिला जज के समक्ष अपील दायर की गई है। अपील में नवेद मियां ने अवर न्यायालय प्रथम के निर्णय को निरस्त किए जाने की मांग की है।

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