बरेली: 2.60 लाख खातों में करोड़ों रुपये जमा मगर खाताधारक गायब, सिटीजन वेलफेयर स्कीम के तहत होगा जब्त

बरेली, अमृत विचार। रुपयों की चकाचौंध में आज लोग एक-एक रुपये के लिए मारपीट करने के साथ जान लेने को तैयार हो जाते हैं लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जो खातों में करोड़ों रुपये जमा कर भूल गए। हम आज आपको डाक विभाग की एक ऐसी रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि …
बरेली, अमृत विचार। रुपयों की चकाचौंध में आज लोग एक-एक रुपये के लिए मारपीट करने के साथ जान लेने को तैयार हो जाते हैं लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जो खातों में करोड़ों रुपये जमा कर भूल गए। हम आज आपको डाक विभाग की एक ऐसी रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि बचत खाता खुलवाने के बाद बरेली और पीलीभीत जनपद में करीब 2.60 लाख खाताधारक यह भूल गए कि उनकी धनराशि भी डाक विभाग में खोले गए खातों में जमा है।
तीन से सात साल तक इन खातों में लेनदेन नहीं हुआ है। इस कारण डाक विभाग ने सभी खाते साइलेंट कर दिए। विभाग ने संबंधित खाताधारक के नाम पते पर पत्र भी भेजे लेकिन कोई झांकने तक नहीं आया। हालांकि, अधिकारी खातों के नामिनी की ओर से दावेदारी करने पर विधि प्रकिया के तहत निरीक्षण कराकर खातों को दोबारा शुरू करा सकते हैं।
बरेली मंडल में बरेली व पीलीभीत जिले आते हैं। इनमें दो प्रधान डाकघर, 61 उप डाकघर व 375 शाखा डाकघर संचालित हो रहे हैं। इनमें 10 लाख से अधिक खाते संचालित हैं। इन्हीं में 2.60 लाख ऐसे हैं जिनमें तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई लेनदेन नहीं हुआ है। इन खातों में डाक विभाग की कई योजनाओं से संबंधित धनराशि जमा है।
इन खातों को किया साइलेंट
विभाग ने जिन खातों को साइलेंट घोषित कर दिया है वह विभाग की ओर से संचालित आरडी, पीडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस और किसान विकास पत्र के अलावा एनएससी से संबंधित खाते हैं। इन खातों में 10 साल तक कोई दावेदार न होने पर धनराशि को सिटीजन वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाता है। डाक विभाग के अनुसार जो खाते फिलहाल साइलेंट श्रेणी में रखे गए हैं, उन्हें अगर कोई संबंधित खाताधारक दोबारा शुरू कराना चाहता है तो उसे केवाईसी भरनी होगी। इसके अलावा इससे संबंधित प्रमाणपत्रों के साथ खाता फिर से शुरू करने के लिए प्रार्थनापत्र देना होगा। अगर खाताधारकों के नॉमिनी आते हैं तो उन्हें भी संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मंडल के डाकघरों में तकरीबन 2.60 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लेनदेन नहीं किया गया है। ऐसे खातों को साइलेंट घोषित कर दिया गया है। इन खातों में जमा धनराशि जमा का 10 साल तक कोई दावेदार न होने पर सिटीजन वेलफेयर स्कीम के तहत जब्त कर दिया जाएगा—वीर सिंह, प्रभारी, प्रवर डाक अधीक्षक।
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