बरेली: जीएसटी के दायरे में 24 खाद्य पदार्थ, आदेश का इंतजार

बरेली: जीएसटी के दायरे में 24 खाद्य पदार्थ, आदेश का इंतजार

बरेली, अमृत विचार। अभी तक दाल, चावल आटा समेत 24 खाद्य पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं थे, लेकिन अब यह भी जीएसटी में शामिल किए जा चुके हैं। 18 जुलाई से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगेगा लेकिन अभी तक आदेश न आने से विभाग असमंजस की स्थिति में है। गल्ला व्यापारियों ने इसको लेकर विरोध भी …

बरेली, अमृत विचार। अभी तक दाल, चावल आटा समेत 24 खाद्य पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं थे, लेकिन अब यह भी जीएसटी में शामिल किए जा चुके हैं। 18 जुलाई से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगेगा लेकिन अभी तक आदेश न आने से विभाग असमंजस की स्थिति में है। गल्ला व्यापारियों ने इसको लेकर विरोध भी किया है।

डिप्टी कमिश्नर प्रशासन जीएसटी गौरी शंकर ने बताया कि जीएसटी परिषद ने चंडीगढ़ में 28 व 29 जून को हुई 47वीं बैठक में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में परिवर्तन, कानून और प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई थी। इसमें जीएसटी दायरे में न आने वाले खाद्य पदार्थ को भी शामिल किया गया है। जिसको लेकर 18 जुलाई से इसको लागू करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक आदेश न आने से जीएसटी अधिकारी जिले में खाद्य पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगा सकते हैं।

आदेश आने के बाद खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लागू किया जाएगा। अभी तक दाल, चावल, आटे जैसी 104 खाने-पीने की वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगा था। इनमें से लगभग 24 वस्तुएं ऐसी हैं, जिन पर केवल उस स्थिति में ही जीएसटी नहीं चुकानी होगी, जब वह खुली बेची जा रहीं होंगी, अगर यह सामग्री ब्रांड के नाम से बिक रही रही हैं ताे उन पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगी। इन 24 खाद्य सामग्रियों में गेहूं का आटा, मैदा, रवा, सूजी, चावल, चना, मूंग उड़द, तुअर की दाल शामिल है।

इन वस्तुओं पर लगेगा जीएसटी
पैकिंग व लेबल किए गए आटा, चावल और गैर-ब्रांडेड वस्तुओं पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगी।
चेक जारी करने के लिए बैंक जो शुल्क लेता है उस पर भी जीएसटी लगेगा।
सूखी फलियां, सब्जियां, मखाना, गेहूं और अनाज, आटा, गुड़, मुरमुरा सभी पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगी।

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