पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को घर में किया गया नजरबंद, ली कोर्ट की शरण, कल होगी सीजेएम कोर्ट में सुनवाई

लखनऊ, विधि संवाददाता। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ में वाद दाखिल करते हुए कहा है कि दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 की तमाम गड़बड़ियों के सम्बंध में ईको गार्डन में आयोजित सत्याग्रह में जाने से रोकने के लिए रविवार की रात से ही उनके गोमती नगर स्थित आवास पर …
लखनऊ, विधि संवाददाता। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ में वाद दाखिल करते हुए कहा है कि दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 की तमाम गड़बड़ियों के सम्बंध में ईको गार्डन में आयोजित सत्याग्रह में जाने से रोकने के लिए रविवार की रात से ही उनके गोमती नगर स्थित आवास पर भारी पुलिस बल लगाकर, उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया है।
अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में दाखिल वाद में उन्होंने लखनऊ पुलिस कि कार्यवाही को पूरी तरह अवैध बताते हुए सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की मांग की है। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमिताभ ठाकुर ने अपने वाद में कहा कि उन्हें घर से निकलने तक नहीं दिया जा रहा है।
लिहाजा वह शपथ पत्र तक नहीं दे पा रहे हैं। नूतन ठाकुर के मुताबिक सीजेएम लखनऊ रवि कुमार गुप्ता ने अमिताभ के अधिवक्ता दीपक कुमार को सुनने के बाद मुकदमे को वाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिया है तथा मंगलवार को केस की पोषणीयता की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है।
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