रामपुर : जौहर यूनिवर्सिटी जमीन मामले में आजम खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

रामपुर, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिगृहीत जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगस्त में आगे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़ कर …
रामपुर, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिगृहीत जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगस्त में आगे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़ कर बाकी 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। आजम और उनके परिवार के सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के टेकओवर का आदेश यूपी सरकार को दिया था, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी लेकिन फिलहाल उसपर स्टे रहेगा।
क्या था हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ फैसला दिया था। जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहीत 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया था। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी।
रामपुर सीट से 10वीं बार विधायक बने हैं आजम खान
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी में मंत्री रह चुके आजम खान इस बार भी रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। आजम खान इस विधानसभा सीट से 10वीं बार विधायक बने हैं। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी ने आकाश सक्सेना हराया। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस बार स्वार सीट से जीते हैं। आजम खान और उनके बेटे दोनों सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी थे।
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