interim alimony
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सक्षम महिलाओं को नहीं मांगना चाहिए अंतरिम गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने खारिज की महिला की याचिका

सक्षम महिलाओं को नहीं मांगना चाहिए अंतरिम गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने खारिज की महिला की याचिका नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कमाने की क्षमता रखने वाली योग्य महिलाओं को अपने पतियों से अंतरिम गुजारा भत्ते की मांग नहीं करनी चाहिए। इसने कहा कि कानून बेकार बैठे रहने को बढ़ावा नहीं देता। न्यायमूर्ति...
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