KRK's petition dismissed
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मनोज बाजपेयी को 'चरसी- गंजेड़ी' कहने के मामले में  KRK को नहीं मिली राहत, मध्य प्रदेश HC ने खारिज की याचिका 

मनोज बाजपेयी को 'चरसी- गंजेड़ी' कहने के मामले में  KRK को नहीं मिली राहत, मध्य प्रदेश HC ने खारिज की याचिका  बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने सोमवार को बताया कि उनके मुवक्किल इंदौर की जिला अदालत में केआरके के खिलाफ दायर मुकदमे में अपना बयान पहले ही दर्ज करा चुके हैं। जोशी ने बताया कि मुकदमे में जिला अदालत में 17 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई होनी है।
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