रायबरेली: वकील की हत्या में दरोगा शैलेंद्र सिंह को उम्रकैद और बीस हजार का जुर्माना

रायबरेली: वकील की हत्या में दरोगा शैलेंद्र सिंह को उम्रकैद और बीस हजार का जुर्माना

अमृत विचार, रायबरेली। इलाहाबाद सिविल कोर्ट परिसर में करीब सात साल पहले हुए अधिवक्ता नबी अहमद हत्याकांड में शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने दरोगा शैलेंद्र सिंह को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और बीस हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं …

अमृत विचार, रायबरेली। इलाहाबाद सिविल कोर्ट परिसर में करीब सात साल पहले हुए अधिवक्ता नबी अहमद हत्याकांड में शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने दरोगा शैलेंद्र सिंह को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और बीस हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई है।

वहीं आपराधिक षडयंत्र के आरोप में शैलेंद्र सिंह व सहआरोपी राशिद सिद्दीकी को दोषमुक्त कर दिया। सात साल पहले हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में खासा बवाल हुआ था। ज्ञात हो कि 11 मार्च 2015 को इलाहाबाद की नारीबारी चौकी में तैनात दरोगा शैलेंद्र सिंह से अधिवक्ता नबी अहमद को मामूली कहासुनी के बाद गोली मार दी थी। जिससे अधिवक्ता की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद हुए बवाल में ममफोर्डगंज पुलिस चौकी के सिपाही अजय नागर को भी गोली लगी थी।

मृतक अधिवक्ता नबी अहमद के पिता ने कर्नलगंज थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में गुरुवार को दोष सिद्ध करते हुए जिला जज अब्दुल शाहिद ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जिला जज ने दरोगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए इस पर बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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