कानपुर : एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को मिली जमानत

कानपुर : एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को मिली जमानत

कानपुर, अमृत विचार। आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार दिए गए एमएसएमई मंत्री राकेश सचान मंगलवार को एमपी- एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में हाजिर हुए। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें 25-25 हजार की दो जमानतों पर रिहा कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने इस मामले में एसीएमएम …

कानपुर, अमृत विचार। आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार दिए गए एमएसएमई मंत्री राकेश सचान मंगलवार को एमपी- एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में हाजिर हुए। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें 25-25 हजार की दो जमानतों पर रिहा कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने इस मामले में एसीएमएम तीन द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के कारावास की सजा को समाप्त करने की याचिका न्यायालय में लगा रखी है। इस मामले में अब सात सितंबर को सुनवाई होगी।

नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को नृपेंद्र सचान की हत्या हुई थी। घटना के समीप ही राकेश सचान भी थे। जब वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस ने राकेश के पास से एक राइफल बरामद की थी। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी बृज मोहन उदेनिया ने राकेश के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकमा दर्ज किया था। हालांकि राकेश बार- बार यह कहते रहे कि असलहा लाइसेंस है और उनके नाना का है जो उनके साथ ही कार में हैं। हालांकि इस मामले में आठ अगस्त को एसीएमएम तीन की कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और एक साल के कारावास और 15 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में राकेश को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। राकेश सचान ने सजा के विरुद्ध अपील की है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने राकेश सचान को जमानत दे दी।

इस मामले में उन्हें सेशन कोर्ट में सोमवार को ही पेश होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं पेश हो पाए थे। इस लिए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से तारीख ले ली थी। अब सात सितंबर को मामले में न्यायालय में सुनवाई होगी।

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