बरेली: बिना पंजीकरण के चल रहीं चिकन-मटन की दुकानें, लगा 80 लाख का जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। शहर में बिना पंजीकरण के चिकन और मटन शॉप की आठ दुकानें चलती पाईं। जिनके खिलाफ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चिकन और मटन शॉप की दुकानें चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। बहेड़ी में खाद्य सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन विभाग ने एक चावल की चक्की को बगैर …
बरेली, अमृत विचार। शहर में बिना पंजीकरण के चिकन और मटन शॉप की आठ दुकानें चलती पाईं। जिनके खिलाफ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चिकन और मटन शॉप की दुकानें चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। बहेड़ी में खाद्य सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन विभाग ने एक चावल की चक्की को बगैर पंजीकरण के चलाए जाने पर दस हजार का अर्थ दण्ड डाला है।
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लगातार शहर में मिलावट खोरों व बिना पंजीकरण के खाद्द पदार्थ की दुकानें चलाने वालों के खिलाफ विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। जिसको लेकर विभाग ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहा है। आज विभाग ने नवाबगंज में मोहम्मद नईम पुत्र छिद्दन निवासी टाह प्यारी दवाना, अरबाज रजा पुत्र जाकिर सराय खानम बरेली, मोहम्मद परवेज पुत्र मोहम्मद खालिद निवासी कटी कुईयां, नाजिम पुत्र यासीन बाग बृगटान, नदीम पुत्र सईद अहमद निवासी बहेड़ी, युसुफ पुत्र आफताब निवासी नवाबगंज और अकबर पुत्र रहमत हुसैन निवासी शाही बगैर परमिशन के चिकन एवं मटन शॉप चला रहे थे।
पंजीकरण न होने पर इनके ऊपर दस- दस हजार रुपये का अर्थदण्ड डाला है। वहीं बहेड़ी के इस्लामनगर में इन्तिखास जाफरी पुत्र मुमताज अहमद बगैर परमिशन के चावल की चक्की चला रहे थे। उनके ऊपर भी दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बारे में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासिक अधिकारी धर्मराज मिश्रा ने बताया कि लगातार ऐसे लोगों पर विभाग की तरफ से कार्रवाही की जा रही है जो मानक के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। आठ लोगों पर बगैर पंजीकरण के चिकन और मटन शॉप चलाने पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।
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