हल्द्वानी: नए वित्तीय वर्ष से देना होगा दोगुना हाउस टैक्स, नगर निगम कर रहा तैयारी

हल्द्वानी: नए वित्तीय वर्ष से देना होगा दोगुना हाउस टैक्स, नगर निगम कर रहा तैयारी

हल्द्वानी, अमृत विचार। भवन कर निर्धारण प्रक्रिया में परिवर्तन कर नगर निगम बोर्ड द्वारा नए रेटों का निर्धारण किया जाएगा। शासन द्वारा जारी नई नियमावली के अनुसार अब भवन कर एनुअल रेंटल वैल्यू के बजाए सर्किल रेट के हिसाब से बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इससे वर्तमान भवन कर में वृद्धि तो होगी ही, साथ …

हल्द्वानी, अमृत विचार। भवन कर निर्धारण प्रक्रिया में परिवर्तन कर नगर निगम बोर्ड द्वारा नए रेटों का निर्धारण किया जाएगा। शासन द्वारा जारी नई नियमावली के अनुसार अब भवन कर एनुअल रेंटल वैल्यू के बजाए सर्किल रेट के हिसाब से बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इससे वर्तमान भवन कर में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही विभागीय सुविधाओं में भी इजाफा होने की उम्मीद है। वर्तमान में कुल 23 से 24 भवन कर दाताओं द्वारा कर जमा किया जा रहा है। इससे विभागीय राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी और संसाधनों में भी इजाफा किया जाएगा। नए प्रावधान को लागू करने के लिए विभागीय तैयारियां तेजी से कराई जा रही हैं।

दो गुनी होगी निगम की आमदनी
केंद्र सरकार की पहल पर इस कवायद को राज्य स्तर पर भी शुरू किया जा रहा है। इसके लिए तैयारियों के मद्देनजर जीआईएस मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वार्ड संख्या चार से इसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान में एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर लोगों से भवन कर की वसूली की जाती है, जिससे विभाग को 2.5 करोड़ की आमदनी होती है। जबकि नए वित्तीय सत्र में सर्किल रेट के हिसाब से कर वसूली की जाएगी। इससे विभाग को 5 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होगी। विभागीय जानकारी के मुताबिक सर्किल रेट के 0.01 से एक प्रतिशत तक का कर लोगों को जमा कराना होगा। इससे अलावा नगर निगम बोर्ड द्वारा अलग – अलग वार्डों के रेट निर्धारित किए जाएंगे।

10 वर्षों तक नही लिया जाएगा भवन कर
शासन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक नव सम्मिलित वार्डों से निगम द्वारा दस वर्षों तक कर नही वसूला जाएगा। यहां से सिर्फ व्यावसायिक कारणों से उपयोग में लिए जा रहे भवनों की ही कर वसूली की जाएगी। वर्तमान में हल्द्वानी नगर निम में 60 वार्ड हैं, इनमें से 33 पुराने व 27 नए वार्ड हैं।

निगम द्वार 25 प्रतिशत का लाभ
वर्तमान में भवन कर जमा करने के लिए विभाग द्वारा सभी वार्डों में स्वकर फार्मों का वितरण कराया गया है। जिसे जुलाई माह तक भर कर टैक्स सहित जमा करना है। संबंधित कर्मचारियों के मुताबिक जुलाई माह तक जमा करने पर लोगों को 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। बाद में जमा करने पर पैनल्टी लगेगी।

शासन के निर्देश पर अब सर्किल रेट के हिसाब से भवन कर लिया जाएगा। अभी तैयारियां की जा रही है, विभागीय बोर्ड द्वारा नए रेटों का निर्धारण कर यह कवायद आगे बढ़ाई जाएगी।

-गौरव भसीन, सहायक नगर आयुक्त, हल्द्वानी