हल्द्वानी: पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारी तिमाही में देंगे जीएसटी रिटर्न

अंकुर शर्मा, हल्द्वानी। जीएसटी (माल एवं सेवा कर) ने पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले आम कारोबारी के लिए हर माह रिटर्न भरने की जटिल प्रक्रिया को सरल करते हुए नियम में बदलाव किया है। जीएटीस ने क्यूआरएमपीएस (क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम) के तहत अब कारोबारी को प्रति माह के बजाय तिमाही सिर्फ एक …
अंकुर शर्मा, हल्द्वानी। जीएसटी (माल एवं सेवा कर) ने पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले आम कारोबारी के लिए हर माह रिटर्न भरने की जटिल प्रक्रिया को सरल करते हुए नियम में बदलाव किया है। जीएटीस ने क्यूआरएमपीएस (क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम) के तहत अब कारोबारी को प्रति माह के बजाय तिमाही सिर्फ एक रिटर्न जमा करना होगा। हालांकि कारोबारी को अनुमानित कारोबार का एडवांस टैक्स प्रति माह देना होगा, जो तिमाही रिटर्न में एडजस्ट हो जाएगा।
जीएसटी के सहायक आयुक्त गौरव पंत ने बताया कि जीएसटी ने हाल ही में 3 बी रिटर्न भरने के नियम में बदलाव किया है। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि कारोबारी को प्रत्येक माह का रिटर्न और टैक्स भरना होता था। इस तरह कारोबारी को साल में 12 रिटर्न जमा करने होते थे। रिटर्न में सप्लाई के बिल दर्शाने होते थे। इससे काफी झंझट होता था। अब बदलाव के बाद पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले आम कारोबारी को साल में सिर्फ चार रिटर्न ही जमा करने होंगे। यानी कारोबारी को तिमाही जीएसटीआर-3बी देना होगा। उत्तराखंड के डेढ़ लाख और कुमाऊं के 25 हजार से ज्यादा कारोबारियों को इससे लाभ होगा।