सुलतानपुर: गौरीगंज विधायक समेत 10 आरोपी विशेष कोर्ट में नहीं हुए पेश, अगली सुनवाई 6 मई को

सुलतानपुर, अमृत विचार। गौरीगंज थाना क्षेत्र, जनपद अमेठी में मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ के मामले में गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 10 आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट द्वारा जारी समन पर गुरुवार को कोई भी आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। वादी भाजपा नेता दीपक सिंह की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तिथि 6 मई निर्धारित की है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने चार्जशीटेड आरोपियों राकेश प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, रणवीर सिंह, बांके बिहारी सिंह, कुलदीप सिंह, सिम्पल सिंह, अनुराग सिंह, प्रशांत सिंह, सत्यम सिंह उर्फ शनी सिंह और अर्पित पांडेय उर्फ शिवम पांडेय को समन जारी किया है।
गौरतलब है कि भाजपा नेता दीपक सिंह ने 10 मई 2023 को बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच के दौरान अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
पूर्व विधायक अनूप संडा के केस में सुनवाई टली
केएनआईटी कस्बे में बिना अनुमति जनसभा करने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक अनूप संडा पर दर्ज केस में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने अभियोजन गवाह तत्कालीन महिला हेड कांस्टेबल कुसुमलता के न हाजिर होने से कार्रवाई 24 अप्रैल तक टल गई। 20 फरवरी 2022 की घटना में दरोगा मुकेश कुमार ने केएनआईटी के पास प्रशासन की बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था।
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