आपके पास भी है जले हुए नोट, जान लीजिये बदलने का नियम 

आपके पास भी है जले हुए नोट, जान लीजिये बदलने का नियम 

अमृत विचार। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि अगर उनके पास रखे नोट कट जाये या फट जाये तो बैंक इसे बदलेगी की नहीं। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां तमाम नोटों की जली हुई गड्डिया मिलने के बाद से ही अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जले हुए नोटों को बैंक बदलता है ? और इसके नियम क्या है ? रिजर्व बैंक क्या कहता है इसपर ? ऐसे तमाम सवाल होंगे दिमाग में आपके। 

वैसे तो कटे-फटे नोटों को लेकर रिजर्व बैंक के कई नियम हैं। जिसका हर बैंक पालन करती है। ग्राहकों को लेकर भी कई नियम है। RBI के सर्कुलर में लिखा गया है कि कितने कटे फ़टे और जले नोटों को बदला जायेगा। इसमें होली में रंगे नोट भी शामिल है। इन नोटों को आप किसी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक से बदल सकते है। 

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 2017 में नोट बदलने को लेकर सर्कुलर जारी किया हुआ है। जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी कटे-फटे पुराने नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट, इसके विपरीत कुछ सहूलियत है जो बैंको को दी गई है। जिसमें ये कहा गया है कि अगर नोट ज्यादा ख़राब हालत में हैं, तो उन्हें बदला नहीं जायेगा। ऐसे नोट बैंक में नहीं बल्कि RBI की निर्धारित ब्रांच में जमा होगा। 

किन परिस्तिथियों में बैंक कर सकता है नोट लेने से इनकार 

-नोट को अगर जानबूझकर जलाया, काटा-फाड़ा गया होगा तो इस स्तिथि में बैंक नोट लेने से इंकार कर सकती है। 

-इसके अलावा नोट पर  किसी भी राजनितिक सन्देश या किसी प्रकार का नारा लिखा होगा तो भी बैंक इसे लेने से मना कर सकती है। 

-नोट पर उसे जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम कट-फट या जल गया। गवर्नर के साइन या वाटर मार्क का हिस्सा ख़राब हो जाये तो भी बैंक इस नोट को स्वीकार्य नहीं करेगा।

-नोट का 50 प्रतिशत हिस्सा जल गया है तो बैंक इसे वापस कर लेगा। लेकिन उससे ज्यादा जलने की स्तिथि में इससे जांचने के लिए बैंक के इशू ऑफिस में जमा करना होगा। 

-जांचने के बाद ही बैंक आपको इस नोट की वैल्यू का कुल हिस्सा वापस करेगी। अगर आपने 500 का नोट दिया है जला हुआ तो इसके बदले RBI 300 रुपये की वैल्यू आपको वापस करेगी।

बैंक द्वारा नोट बदलने का नियम 

-RBI का नियम कहता है कि अगर कोई नोट बहुत ज्यादा ख़राब है तो कुछ बैंक ही इसे बदलेंगे। लेकिन कुछ ही हिस्सा ख़राब है और उसे पहचाना जा सकता है तो ये बदले जा सकेंगे।  

-एक बार में केवल 20 नोट ही बदले जा सकेंगे। अगर नोट बड़ी वैल्यू के है तो इनकी कीमत 5 हजार की होनी चाहिए। 

-बड़े अमाउंट के लिये ब्रांच मैनेजर को लिखित आवेदन और अनुमति लेनी होगी। 

-अगर कोई बैंक इनकार करेगा तो आप 14440 पर मिस्ड कॉल दें और अपनी शिकायत दर्ज कराये। RBI की ऑफिसियल वेबसाइट crpc@rbi.org.in पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते है। 


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