मुरादाबाद : किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

मुरादाबाद,अमृत विचार। अनुसूचित की नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अदालत ने दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 60 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 18 मई 2008 को थाना बहजोई मे गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि वह जाती से जाटव है। उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी 17 मई को खेत पर गई थी, जिसकी कोई जानकारी नहीं मिली है।
घटना के बाद 28 मई को पीड़ित पिता ने पुलिस को सूचना दी कि मुझे गाँव में ही रहने वाले महिपाल सिंह पुत्र तालेवर और वेद प्रकाश पुत्र मलखान जाटव ने बताया कि मेरी बेटी को मूल चंद पुत्र जय राम, प्रताप पुत्र मूल चंद, सरोज पुत्री मूल चंद और फूलवती पत्नि मूलचंद ने सलाह मशविरा करके मेरी बेटी को ओम सिंह और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से जाते हुए देखा है। जब मैंने अपनी लड़की की तलाश की तो 28 मई को गांव करैली के बाहर मेरी लड़की दिखाई दी जिसकी स्थिति सही नहीं थी।
लड़की ने बताया था कि ओम सिंह नामक लड़का और उसका दोस्त मुझे छोड़ कर भाग गए। घर आकर मेरी बेटी ने पूरी बात बताते हुए कहा कि मुझे ओम सिंह पुत्र खुशहाली और हर पाल पुत्र बिहारी सैनी निवासी कोटरा अजीम नगर रामपुर जबरन ले गए थे और मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में थाना पुलिस ने पीड़िता के ब्यान के आधार पर आरोपी ओम सिंह और उसके साथी हर पाल को अनुसूचित जाति की लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक आनन्द पाल सिंह ने बताया कि इस मामले पीड़िता ने अपने उस ब्यान की पुष्टि की जो उसने पुलिस को दिए थे जिसमें बताया था कि आरोपी द्वारा जबरन उसे उठाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव ले गए थे और दोनों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
ये भी पढ़ें : अमरोहा : पति ने गैर समुदाय के युवक से भरवा दी पत्नी की मांग, रिपोर्ट दर्ज