बलरामपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, लगा इतने का जुर्माना

बलरामपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, लगा इतने का जुर्माना

बलरामपुर, अमृत विचार: विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 11 हजार रुपए अर्थ दंड भी अदा करने का आदेश दिया है। कोतवाली उतरौला में एक व्यक्ति ने 03 मई 2022 को मुकदमा लिखाया था। 

आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिक लड़की को गांव के ही मोहम्मद वारिस 3 मई 2022 को जबरदस्ती भुसैला में खींच ले गया और जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान और डॉक्टरी परीक्षण के बाद मोहम्मद वारिस के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 

सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार वर्मा ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने मोहम्मद वारिस को दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कैद और 11 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड न देने पर दोषी को 13 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें- बलरामपुर: मुख्यमंत्री ने किया मां पाटेश्वरी का दर्शन-पूजन, व्यवस्थाओं का लिया जायजा