पीलीभीत: खालिस्तानी आतंकियों के मददगार सन्नी उर्फ जसपाल की जमानत याचिका खारिज, सत्र न्यायाधीश ने पारित किए आदेश

पीलीभीत (विधि संवाददाता), अमृत विचार। पीलीभीत और पंजाब पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुए तीन खालिस्तानी आतंकियों के मददगार पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गजरौला जप्ती निवासी सन्नी उर्फ जसपाल सिंह पुत्र गुरपेज सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने खारिज कर दी है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है।
बता दें कि 23 दिसंबर 2024 की सुबह पीलीभीत और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया था। तीनों आतंकी गुरदासपुर पंजाब की एक पुलिस चौकी में हैंड ग्रेनेड हमला करने के बाद छिपने के लिए पूरनपुर आ गए थे। पुलिस ने मामले को लेकर गहनता से पड़ताल की तो सामने आया कि पूरनपुर के होटल हरजी में ढेर हुए तीनों आतंकी ठहरे थे। आतंकियों को होटल में ठहराने के लिए मदद आरोपी सन्नी उर्फ जसपाल सिंह ने की थी। इतना ही नहीं आरोप था कि आतंकियों की पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार आदि इस्तेमाल किए गए थे,जोकि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तैयार किए थे और उन्हीं फर्जी आधार कार्ड आदि की मदद से आतंकियों को होटल में ठहराया था। दरोगा अमित कुमार की तरफ से 25 दिसंबर 2024 को मामले में पूरनपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी सन्नी उर्फ जसपाल को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था, जोकि 27 दिसंबर 2024 से जेल में बंद हैं। आरोपी सन्नी उर्फ जसपाल सिंह की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त सन्नी उर्फ जसपाल का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। बता दें कि इस मुकदमें पुलिस विवेचना कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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