संभल जामा मस्जिद की नहीं होगी रंगाई पुताई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ सफाई की दी इजाजत

संभल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया की संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई नहीं होगी। कोर्ट ने सिर्फ सफाई की इजाजत दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने अदालत में जो रिपोर्ट दी उसमें कहा था की जामा मस्जिद में रंगी पुताई की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा है की रंगाई-पुताई ना करें, मस्जिद की साफ सफाई की जा सकती है। इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह अपनी आपत्ति अदालत में दाखिल करेंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार शाम 4:30 बजे एएसआई के ज्वाइंट डायरेक्टर मदन सिंह चौहान,निदेशक जुल्फिकार अली व सुप्रीटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट विनोद सिंह रावत निरीक्षण के लिए जामा मस्जिद पहुंचे। तीनों अधिकारियों ने पहले जामा मस्जिद के अंदर जाकर भवन के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया।
सभी दीवारों व मीनारों को देखकर उनकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। पौन घंटे तक भवन के अंदर निरीक्षण करने के बाद टीम बाहर निकली तो फिर जामा मस्जिद भवन के बाहरी हिस्से का निरीक्षण किया गया। मुख्य द्वार का निरीक्षण करने के बाद एएसआई टीम बाहरी दीवारों के निरीक्षण के लिए निकली। एएसआई अधिकारियों ने देखा कि कहां दीवारों पर नया किया गया रंग है और कहां का रंग छूटने लगा है।
इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश्चंद्र,एसडीएम वंदना मिश्रा के साथ ही जामा मस्जिद के सदर जफर अली,सचिव मशहूद अली फारूखी व मस्जिद के मुतवल्ली मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सीओ अनुज कुमार चौधरी ने बाहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाला।
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