शाहजहांपुर: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद
By Monis Khan
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने खुटार क्षेत्र के गांव बेला निवासी राजू को दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
राजू के खिलाफ खुटार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2021 में दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया था। आरोपी को कड़ी सजा दिलवाए जाने के लिए खुटार थाना पुलिस के साथ ही मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर साक्षियों के साक्ष्य कराए। वहीं गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को सजा सुनाई।