मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक को बरी करने का फैसला किया रद्द
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने वेल्लोर के कांग्रेस के पूर्व विधायक सी ज्ञानशेखरन और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप से बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। डीवीएसी ने कथित तौर पर 2006 से 2011 तक विधायक रहने के दौरान 3.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
वेल्लोर की एक विशेष अदालत ने 2016 में ज्ञानसेकरन और उनकी पत्नी मेकाला को बरी कर दिया था। हालाँकि डीवीएसी द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने इसे स्वीकार कर लिया। डीवीएसी ने कहा कि पूर्व विधायक की पत्नी और उनके लिए आय का कोई स्रोत नहीं था उनके खिलाफ आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया सबूत थे। निचली अदालत के इस आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया साथ ही उच्च न्यायालय ने डीवीएसी को मामले को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया।
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