Good News: बैंक शाखा बदलने पर नहीं बदलेगा PF कार्यालय, अब किसी भी बैंक से लें पेंशन का भुगतान
लखनऊ, अमृत विचारः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू करने का काम पूरा कर लिया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत पेंशनभोगियों को भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपनी पेंशन प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय मारूती नंदन त्रिपाठी ने बताया कि सीपीपीएस के अन्तर्गत पेंशनभोगियों के लिये अपनी पेंशन प्राप्त करना आसान हो जाता है, विशेषकर यदि वे किसी नये स्थान या बैंक शाखा में स्थानांतरित होते है। बैंक शाखा बदलने की स्थिति में भी भुगतान करने वाला पीएफ कार्यालय नहीं बदलेगा। पेंशन अगले माह से उसी कार्यालय से नई बैंक शाखा में जाने लगेगी। पेंशनरों को पीपीओ के अनुमोदन के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिये पहचान और वचन पत्र जमा करने के लिये बैंक जाने की कोई आवश्यकता नही होगी। सीपीपीएस प्रणाली के अन्तर्गत नये पेंशनरों को पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन पत्र में अपने लाभार्थियों के आधार कार्ड को अपडेट करके ही आवेदन करें ताकि भविष्य में लाभार्थियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
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