Chitrakoot: तीन गांजा तस्करों को मिली 12 साल कैद की सजा, गांजे की 17 बोरियों के साथ पकड़े गए थे
चित्रकूट, अमृत विचार। सात साल पहले लखनऊ की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) टीम द्वारा पकड़े गए तीन गांजा तस्करों को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने 12-12 साल कठोर कारावास की सजा दी। इनको एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा व एनसीबी के अधिवक्ता प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को लखनऊ के एनसीबी के आसूचना अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि टीम को सूचना मिली थी कि सतना (मप्र) जिले के रामपुर बाघेलान थाने के तुर्की गांव निवासी नृपेंद्र सिंह और अमरपाटन थाने के लालपुर निवासी संदीप पटेल अपने वाहनों से गांजे की एक बड़ी खेप के लेनदेन के लिए राजापुर थाने के सुरवल गांव पहुंचने वाले हैं। यहां पहाड़ी थाने के लोहदा निवासी अनुराग सिंह दोनों को गांजा देगा।
टीम ने सुरवल में तीनों आरोपियों को वाहन समेत पकड़ लिया। इसमें तलाशी के दौरान गांजे की 17 बोरियां बरामद हुईं, जिनसे लगभग 580 किलो गांजा पाया गया। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने इस मामले में निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध तीनों गांजा तस्करों नृपेंद्र सिंह, संदीप पटेल व अनुराग सिंह को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड भी दिया।