चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार, दो बरी, NIA कोर्ट कल सुनायेगी सजा
लखनऊ, अमृत विचार। साल 2018 में 26 जनवरी को कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या तिरंगा यात्रा के दौरान की गई थी। जिसके बाद दंगा भड़क गया था। इस मामले में गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी मानते हुये फैसला सुरक्षित रखा है, जबकि 2 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा कि इस मामले में कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाई जायेगी।
करीब 7 साल पुराने मामले में चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका फैसला आज आ गया है। 28 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। यह फैसला आने के बाद कासगंज जिले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है।
जानिये घटना के बारे में
साल 2018 में 26 जनवरी को शहर में कुछ युवा उत्सव मना रहे थे। इस दौरान मोटर साइकिल से उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी और वंदेमातरम व भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनका यह उत्सव कुछ उपद्रवी तत्वों को पसंद नहीं आया।
बताया जा रहा है कि यह तिरंगा यात्रा जैसे ही शहर के बड्डूनगर इलाके में पहुंची, उपद्रवी तत्वों ने फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। जिसमें चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई। उधर जैसे ही चंदन की मौत की सूचना फैली, उसके बाद शहर में दंगे शुरू हो गये। तनाव इतना बढ़ा कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा।
इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, और सलीम समेत लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में चंदन गुप्ता के पिता सुनील गुप्ता ने हाईकोर्ट से केस लखनऊ ट्रांसफर करने की अपील की, जिसके बाद केस की लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होने लगी, करीब सात साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार देने के साथ ही कल के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है।
चप्पे चप्पे पर रही पुलिस
चंदन हत्याकांड में कोर्ट द्वारा सुनवाई होने और फैसला 3 दिसंबर को सुनाए जाने को लेकर शहर में पुलिस अलर्ट रही। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रो में पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जगह जगह पुलिस तैनात रही।
शहर में चर्चाएं तेज
आठ वर्ष बाद शहर में हर किसी के जहन में चंदन हत्याकांड की चर्चाएं तेज हो गईं। इस फैसले को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई थीं। लोग सरगर्मी से इंतजार कर रहे थे। होटल, ढाबों, चाय की दुकानो पर दिन भर चर्चाएं रही। 28 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। दो आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने से दोष मुक्त किए गए हैं। शुक्रवार को एएनआई कोर्ट दोषियों को सजा सुनायेगी।
भारत माता का जयघोष करने पर बेटे को मारी गोली
मृतक चंदन के पिता सुनील गुप्ता ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ है। न्यायपालिका से हमको यहीं उम्मीद थी न्याय मिलेगा। सत्य की जीत हुई है। हमारी आत्माओ को संतुष्टि मिली है। उसका सिर्फ यही दोष था कि 26 जनवरी पर भारत माता के जयघोष लगा रहा था। इसी बात का लेकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
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