कानपुर में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद: सब्जी लेने के लिए जाने के दौरान बहलाकर ले गया था, जुर्माना भी भरना पड़ेगा
कानपुर, अमृत विचार। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश 22 योगेश कुमार की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई है। 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा 7 की छात्रा थी। 10 मार्च 2014 की शाम उनकी बेटी बाकरगंज बाजार सब्जी लेने गई थी लेकिन लौटी नहीं। अगले दिन पता चला कि रवी पुत्र सुंदर निवासी गौशाला बेटी को बहलाकर ले गया है। तहरीर के आधार पर बाबूपुरवा पुलिस ने 10 अप्रैल 2014 को अभियुक्त रवी के खिलाफ धारा 363, 366 में एफआईआर दर्ज की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने धारा 376 और पाक्सो एक्ट बढ़ाकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश हुए। न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रवी पर दोषसिद्ध करते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।