बहराइच: हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन करावास की सजा, लगा इतने का जुर्माना
बहराइच, अमृत विचार। दीवानी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
रामगांव थाना क्षेत्र के ग्राम फत्तेपुरवा मोहम्मद नगर निवासी लक्ष्मन यादव 13 मार्च 2014 को पल्लेदारी कर घर आए थे। तभी गांव निवासी मलखान, राम गोपाल, शेखू और बड़कउ से बेटी को गाली देने की शिकायत की। इससे नाराज लोगों ने फावड़ा, बेलचा और लाठी डंडे से लक्ष्मन यादव की रात 10.30 बजे पिटाई कर दी थी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र अमल कुमार यादव ने 14 मार्च को हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विवेचना और गवाह के बाद पुलिस ने सात जून 2014 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने दो जुलाई 2015 से मामले की सुनवाई शुरू की थी।
पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि ऑपरेशन कन्वेशन के तहत वर्ष 2014 को हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी एएसजे तृतीय सुनील प्रसाद ने तीन लोगों के मामले की सुनवाई की। दोनों पक्ष का बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मलखान यादव पुत्र रामगोपाल यादव निवासी फत्तेपुरवा मोहम्मद नगर, थाना रामगांव शेखू यादव पुत्र स्व. कैलाश यादव निवासी नगर थाना कोतवाली देहात और बड़कऊवा उर्फ अशर्फी लाल पुत्र रक्षाराम यादव निवासी अहिरनपुरवा कैधोली थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दो दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।