अब ACP ने IIT छात्रा पर लगाया आरोप, बोले- पश्चिम बंगाल के रहने वाले इंजीनियर के साथ हो चुकी शादी, काेर्ट में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया...
आईआईटी छात्रा ने एसीपी पर यौन शोषण का लगाया है आरोप
कानपुर, अमृत विचार। आईआईटी की पीएचडी छात्रा के यौन शोषण के आरोप में फंसे पूर्व एसीपी मोहसिन खान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनके अधिवक्ता ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका दाखिल की है। इस पर हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। वहीं पुलिस ने भी याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल किया है। एसीपी ने आरोप लगाने वाली छात्रा पर शादीशुदा होने का आरोप लगाकर साक्ष्य होने की बात कही है।
सोमवार को पीड़ित पीएचडी छात्रा ने एसीपी के खिलाफ न्यायालय में 16 पन्नों के बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयानों में एफआईआर में लिखे गए सभी तथ्यों को दोहराया था। पीड़िता ने आरोपों को साबित करने के लिए उसके पास व्हॉट्सएप चैट और ऑडियो-वीडियो होने की बात कही थी। मंगलवार को एसआईटी प्रभारी अर्चना सिंह ने एसीपी को नोटिस भेजकर अपने पक्ष रखने की बात कही थी।
इसकी तैयारी अभी चल ही रही थी कि एसीपी गिरफ्तारी न होने का फायदा उठाकर हाईकोर्ट पहुंच गए। जहां उन्होंने 16 दिसंबर को खुद पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी। पूर्व अधिवक्ता जनरल इरफान उल्लाह और विक्रम सिंह मो. मोहसिन का मुकदमा लड़ेंगे।
इस मामले में एसीपी का दावा है कि यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीएचडी छात्रा की पश्चिम बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी इंजीनियर के साथ शादी हो चुकी है। न्यायालय में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया था, इससे पहले दोनों में ब्रेकअप हो गया। इससे संबंधित साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। इसे न्यायालय में पेश किया गया है।
ये है मामला
लखनऊ निवासी पीपीएस अधिकारी मो. मोहसिन खान की तैनाती कानपुर कमिश्नरेट में 12 दिसंबर 2023 में हुई थी। मोहसिन खान को एसीपी कलक्टरगंज सर्किल के साथ साइबर क्राइम की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
जुलाई 2024 में शहर में तैनाती के दौरान मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी से पीएचडी करने लगे थे। पश्चिम बंगाल निवासी एक छात्रा आईआईटी में चौथे सेमेस्टर से पीएचडी कर रही है। छात्रा ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मोहसिन खान ने झूठ बोलकर उनका यौन शोषण किया।
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