बहराइच: भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के तहत जिले में आया पहला फैसला

बाइक चोरी के मामले में दो अभियुक्तों एक-एक वर्ष का कारावास

बहराइच: भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के तहत जिले में आया पहला फैसला

बहराइच, अमृत विचार। जेल लोक अदालत में दो अलग-अलग बाइक चोरी के मुकदमें में एसीजेएम एफटीसी की कोर्ट ने बाइक चोरी के मामले में बृहस्पतिवार को अभियुक्तों की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिले में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत पहला फैसला सुनाया है।

थाना नवाबगंज के सनमन गांव निवासी अभियुक्त माधवराम के खिलाफ रूपईडीहा थाने में बाइक चोरी के मामले में 30 जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं थाना कोतवाली नगर में थाना रामगांव के खैरटिया हमनपुर निवासी सल्लू खान के खिलाफ भी सात अगस्त 2024 को बाइक चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनो मुकदमें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून भारतीय न्याय संहित(बीएनएस) के तहत दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार को जेल लोकअदालत में एसीजेएम एफटीसी शैलजा मिश्रा की कोर्ट पर दोनों मुकदमें में सुनवाई शुरू हुई। 

इस दौरान दोनों मुकदमों में अभियुक्तो ने कोर्ट के सामने में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी। मुकदमें में एपीओ तबस्सुम ने पैरवी की थी। माधवराम तीन अक्तूबर 2024 और सल्लू खान 11 अगस्त से जेल में निरूद्ध है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमें में अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनो दोषसिद्ध अभियुक्तों को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को 15/15 दिनों तक अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

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