रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक व डीमैट खाते होंगे कुर्क, सेबी ने आदेश किया जारी
नई दिल्ली,अमृत विचार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को 26 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इससे पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (अब आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) को एक नोटिस भेजा था और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को धन की हेराफेरी से संबंधित मामले में इकाई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था।
इसके बाद भी रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद सेबी ने कुर्की नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है। सेबी ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि चूककर्ता बैंक खातों और डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकता है, इसलिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें। पिछले सप्ताह, नियामक ने कंपनी से धन के अवैध निकासी पर 78 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि वसूलने के लिए तीन कंपनियों को कुर्की नोटिस भेजे थे। ये कंपनियां आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड हैं।
इस वर्ष अगस्त में सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों को कंपनी से धन की हेरा-फेरी के लिए प्रतिभूति को बाजार से पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
यह भी पढ़ेः लखनऊ का गुलजार नगर हुआ कूडे़ से 'गुलजार', प्रवेश द्वार पर ही फैला रहता है कूड़ा