Prayagraj News : संभल हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत बांड पर तत्काल रिहा करने का आदेश

Prayagraj News : संभल हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत बांड पर तत्काल रिहा करने का आदेश

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में हुई हिंसा के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर कथित रूप से अशांति फैलाने के आरोप में रविवार रात को गिरफ्तार 59 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के समक्ष अपेक्षित जमानत बांड जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने वेलफेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया के पूर्व नेता जावेद पंप की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

मामले की अगली सुनवाई आगामी 29 नवंबर को सुनिश्चित की गई है। कोर्ट ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126, 135, 117 के तहत दर्ज मामले में रविवार रात को गिरफ्तार किए गए जावेद को 50 हजार रुपए के दो जमानतदारों के साथ जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि याची इसमें विफल रहा, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मालूम हो कि जून 2022 में प्रयागराज हिंसा की घटना से संबंधित एक मामले में जावेद पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर पहले से ही मुकदमा चल रहा है।

जावेद ने गत रविवार रात सोशल मीडिया पर संभल हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट डालकर शांति भंग करने की कोशिश की। पोस्ट करने वाले की पहचान के बाद याची को गिरफ्तार कर लिया गया और पोस्ट को हटा दिया गया। बता दें कि स्थानीय अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम द्वारा मुगलकालीन जमा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद संभल जिले में हिंसा भड़क उठी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।

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