बलरामपुर: दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा, 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी किया दंडित

बलरामपुर: दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा, 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी किया दंडित

बलरामपुर, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 5 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। कोतवाली देहात निवासी एक व्यक्ति ने 28 जनवरी 2018 को मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र दिया था। 

आरोप लगाया था कि मेरी नाबालिक बहन को गांव का रोहित बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने 8 गवाहों को न्यायालय में पेश किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने रोहित को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास और 5 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने रोहित को पास्को एक्ट और बहला फुसलाकर भगा ले जाने के अपराध से साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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