रुद्रपुर: शराब पीने वाले के साथ हुआ हादसा तो कैंटीन संचालक पर होगा मुकदमा

रुद्रपुर: शराब पीने वाले के साथ हुआ हादसा तो कैंटीन संचालक पर होगा मुकदमा

रुद्रपुर, अमृत विचार। पब और बार संचालकों के बाद अब सरकारी शराब कैंटीन संचालक को भी शराबी की स्थिति का ख्याल रखना पड़ेगा। कारण पुलिस ने सभी कैंटीन संचालकों को नोटिस वितरित करना शुरू कर दिया है। साथ ही हिदायत दी कि यदि अत्यधिक शराब पीने वाला शराबी हादसे का शिकार या फिर कोई हादसा करता है तो संबंधित शराब कैंटीन संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

बताते चलें कि देहरादून में हुए इनोवा हादसा कांड के बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के पब, बार एवं सरकारी मदिरा कैंटीन संचालकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी। साथ ही सभी कप्तान को आदेशित किया था कि गाइडलाइन का नोटिस सभी बार, पब एवं सरकारी मदिरा कैंटीन संचालक को भेजा जाए। गाइड लाइन में पहले चरण में बार एवं पब मालिक को शामिल किया था और दूसरे चरण में अब पुलिस ने जिले के सभी सरकारी मंदिरा दुकान संचालक को रखा गया है।

इसमें यदि कोई भी शराबी अत्यधिक शराब पीकर बेसुध हो जाता है तो संचालक को शराबी को घर छोड़ना पड़ेगा या फिर परिजन या 112 पर पुलिस को सूचना देनी होगी। गाइडलाइन में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी संचालक लापरवाही दिखाता है और शराबी हादसे का शिकार या फिर कोई भी हादसा करता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित बार, पब एवं सरकारी मदिरा कैंटीन संचालक की होगी। इसके अलावा किसी ने आदेशों की अवहेलना की तो संचालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।

अवहेलना पर होगी कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी लिखा है कि यदि नोटिस वितरण में संबंधित थाना, चौकी प्रभारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेशित किया है कि एक सप्ताह के अंदर जिले के बार, पब एवं सरकारी मदिरा कैंटीन संचालक के दस्तावेजों का सत्यापन कर सूची मुख्यालय मुहैया कराए।

शराबी की स्थिति पर रखी जाएगी नजर

पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार जब कोई भी व्यक्ति पब, बार या फिर मदिरा की कैंटीन में बैठकर शराब का सेवन करेगा तो संचालक की जिम्मेदारी रहेगी कि शराब पीने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या है। क्या उसे अब और शराब देने की आवश्यकता है या नहीं। यही नहीं ज्यादा शराब देने पर भी संचालक के खिलाफ कार्रवाई होने का प्रावधान भी आदेश में दिया है।

देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश पत्र आया है। जिसमें पब, बार एवं सरकारी मदिरा कैंटीन संचालक को नोटिस तामील करवाकर गाइडलाइन से अवगत कराया जा रहा है। शराबी को घर छोड़ना, 112 पर सूचना देने या फिर परिजन को इत्तला करना अनिवार्य है। साथ ही कोई भी शराब का लती हादसे का शिकार होता है या फिर अपने वाहन से हादसा करता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-मनोज कत्याल, एसपी सिटी

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