बदायूं: 70 साल का ठरकी काटेगा सात साल जेल, जुर्म सुनकर आ जाएगी शर्म...
मानसिक मंदित युवक से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने पाया दोषी
बदायूं, अमृत विचार। लगभग दो साल पुराने मानसिक मंदित युवक से कुकर्म के मामले में 70 साल के आरोपी को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्य अरुण ने दोषी करार देते हुए दोष सिद्ध किया। पत्रावली सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा को भेजी गई। जिसके बाद दोषी को सात साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उसहैत के एक गांव निवासी व्यक्ति (वादी) ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह नौ भाई-बहन हैं। उसका बड़ा भाई 35 साल का है और मानसिक मंदित है। गांव निवासी 70 साल के रामचंद्र पुत्र पीतम ने उसके भाई के साथ कुकर्म किया था। राजू यादव ने इस कृत्य का वीडियो बनाया और सोशल साइट फेसबुक पर वायरल किया था। किसी व्यक्ति ने वादी को वीडियो दिखाई। वादी ने पीड़ित से इस बारे में जानकारी की तो पीड़ित मानसिक स्थिति सही न होने की वजह से घटना की तारीख और समय नहीं बता पाया। इतना कहा कि गांव के रामचंद्र ने उसे अपने घर के कमरे में ले जाकर गलत काम किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। सभी साक्ष्यों को संकलन करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अपर अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी को सात साल की सजा सुनाई।
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